अवैध खनन रोकने के लिए दायर की थी याचिका
लखनऊ. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रामपुर की कोसी नदी में अवैध बालू खनन के मामले में सख्त रुख अपनाया है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर में डीएम रहे राकेश कुमार सिंह और राजीव रौतेला को निलंबित करने के आदेश दिए हैं.
राकेश अभी कानपुर देहात और राजीव गोरखपुर में डीएम हैं.
रामपुर में नियुक्ति के दौरान अवैध खनन रोकने के हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने का आरोप है.
मुख्य न्यायाधीश दिलीप बी. भोसले और न्यायाधीश एमके गुप्ता की बेंच ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है.
अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी
दोनों डीएम को निलंबित कर उनके खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करें.
हाईकोर्ट ने 24 अगस्त 2015 को आदेश दिया था.
आदेश के तहत अवैध खनन के मामले में दोषी अन्य अफसरों का भी एक महीने में पता लगाने को कहा है.
इन सभी पर भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.
अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी, जिसमें मुख्य सचिव से हलफनामे के साथ कार्रवाई रिपोर्ट तलब की गई है.
इन दोनों पर हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद अवैध खनन को बढ़ावा देने का आरोप है.
इसके साथ ही कोर्ट ने मुख्य सचिव को जिला प्रशासन और पुलिस के ऐसे अधिकारियों के खिलाफ एक महीने में जांच पूरी कर कार्रवाई करने के लिए कहा है जो वहां तैनात रहे हैं.
कोर्ट ने कहा है कि, ”दो वर्ष पहले उसके द्वारा दिए गए आदेश का पालन किया गया.
जो यह दिखाता है कि तत्कालीन सरकार ने भी ऐसे अधिकारियों को बचाने की कोशिश की.”
मामले में रामपुर के दढियाल निवासी मकसूद ने अवैध खनन रोकने के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने कार्रवाई के आदेश दिए.