Chaibasa Fodder Scam Case मामले में पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी 5 साल की सजा
नई दिल्ली:LNN: Chaibasa Fodder Scam Case मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को कोर्ट ने सजा का ऐलान किया.
चारा घोटाला के एक अन्य मामले में लालू यादव जेल की सजा काट रहे है.
लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाला के चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में आज कोर्ट का फैसला आया.
राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के तीसरे मामले में 5 साल की सजा सुना दी गई है.
रांची की सीबीआई अदालत ने सजा सुनाते हुए लालू पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है.
इसके पहले बुधवार को ही Chaibasa Fodder Scam Case मामले में कोर्ट ने लालू को दोषी करार दिया था.
इस मामले में 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया है.
Chaibasa Fodder Scam Case पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को भी 5 साल की सजा सुनाई गई है.
लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा मिली है इसलिए जमानत हाईकोर्ट से ही मिल सकती है.
950 करोड़ रुपये के चारा घोटाले से जुड़े चाईबासा कोषागार से 35 करोड़, 62 लाख रुपये फर्जी ढंग से निकालने के मामले में,
लालू प्रसाद यादव के खिलाफ राजनीतिक साजिश: तेजस्वी यादव
सीबीआई के विषेष न्यायाधीष स्वर्ण शंकर प्रसाद की अदालत बुधवार को फैसला सुनाया है.
कोर्ट द्वारा लालू को दोषी करार दिए जाने के बाद आरजेडी के नेता रघुवंश सिंह ने कहा था कि वह अब हाईकोर्ट जाएंगे.
उन्होंने इन सबके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार सीएम नीतीश कुमार का हाथ बताया था.
उन्होंने कहा कि यह सब लालू प्रसाद यादव के खिलाफ राजनीतिक साजिश हैं.
आरजेडी प्रमुख को दोषी करार दिए जाने के बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी, आरएसएस और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा.
तेजस्वी यादव ने कहा कि भले ही अदालत लालू को दोषी माने, लेकिन बिहार की जनता लालू को ‘हीरो’ मानती है.
तेजस्वी ने कहा कि इस मामले में लालू को फंसाया गया है,
और वे इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायलय तक जाएंगे.
तेजस्वी ने कहा, “मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर लालू को फंसाया है.
ये भी पढ़ें: बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की जेल
उन्होंने कहा, “लालू को फंसाने में भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग उतने दोषी नहीं हैं, जितने नीतीश कुमार दोषी हैं.”
बता दें कि 6 जनवरी को रांची की सीबीआई ने चारा घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में,
लालू को साढ़े तीन साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया था.
कोर्ट ने देवघर ट्रेजरी मामले में लालू को यह सजा सुनाई थी.
लालू इस वक्त रांची की बिरसा मुंडा जेल में हैं बंद
फिलहाल लालू इस वक्त रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं और सजा काट रहे हैं.
कोर्ट ने साल 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से 89 लाख,
27 हजार रुपये की फर्जीवाड़ा मामले में यह सजा सुनाई थी.
सीबीआई ने इस मामले में 38 लोगों को आरोपी बनाते हुए 27 अक्तूबर 1997 को केस दर्ज किया था.
लगभग 21 साल बाद इस केस में 23 दिसंबर को फैसला आया था,
और 6 जनवरी को सजा का ऐलान किया गया था.
लालू के खिलाफ चारा घोटाले से जुड़े हुए 6 मुकदमे चल रहे हैं.चाईबासा के दो मुकदमे हैं.
पहले में लालू को पहले ही 5 साल की सजा सुना दी गई है, जिसमें उन्हें फिलहाल जमानत मिली हुई है.
देवघर ट्रेजरी मामले में लालू को जमानत नहीं मिली है, इसलिए वह जेल में हैं.