Unnao rape case: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सरकार से पूछा बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार करेंगे या नहीं
लखनऊ:LNN: Unnao rape case में इलाहाबाद हाई कोर्ट भी सख्त, कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वह 1 घंटे में बताए कि रेप के आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर को गिरफ्तार करेंगे या नहीं.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने Unnao rape case मामले पर बुधवार को यूपी सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है.
सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार रात विधायक को सरेंडर करने का आदेश दिया था.
विधायक पर पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है. कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ पुलिस ने धारा 363, 366, 376 ,506 और पॉक्सो ऐक्ट के तहत FIR दर्ज किया है.
आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी के सवाल पर यूपी पुलिस के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा कि कोई भी उन्हें बचा नहीं रहा है.
यूपी पुलिस दोनों ही पक्षों को सुनने का प्रयास कर रहे हैं.
केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया है और वही अब गिरफ्तारी पर फैसला लेगी.
डीजीपी बोले, MLA कुलदीप सिंह सेंगर अभी आरोपी हैं, दोषी नहीं
Unnao rape case में बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच गृह सचिव अरविंद कुमार और डीजीपी ओपी सिंह सवालों के जवाब देने आए.
अरविंद कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए कहा कि केस में एफआईआर दर्ज कर जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी है.
यह भी पढ़ें:Unnao gange rape case:अगर न हुआ हो तो पीड़िता के पिता का अंतिम संस्कार नहीं किया जाए:हाई कोर्ट
अरविंद कुमार ने कहा, ‘3 अप्रैल को जो मारपीट की घटना हुई. जिला अस्पताल और जेल अधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठे थे.
Unnao rape case की जांच डीआईजी जेल सेकराई गई
सीएमओ की अध्यक्षता में जिला अस्पताल की भूमिका भी जांची गई.
जांच में पाया गया है कि नहीं हुआ परीक्षण जो जेल भेजने से पहले होना चाहिए था.
उन्होंने कहा, जेल के अस्पताल से रेफर करते हुए जेल ने कहा था कि इन्हें अंदरूनी चोटे हैं, लेकिन उन्हें भेज दिया.
इसमें डॉक्टरों की लापरवाही, इलाज करने वाले दो डॉक्टरों के निलंबन की कार्रवाई हो रही है. तीन अन्य डॉक्टरों पर भी विभागीय ऐक्शन होगा.