Green Card से संबंधित कानून में संशोधन के लिए संसद में एक ही तरह के दो खास विधेयक पेश.विधेयकों में हर देश के लिए ग्रीन कार्ड पर लगी अधिकतम सीमा समाप्त करने का प्रस्ताव है
वाशिंगटन:एजेंसी/LNN: Green Card जारी करने में देशों का कोटा खत्म करने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि सभा और सीनेट (संसद) में बिल पेश किया गया है.
सीनेट में रिपब्लिकन की माइक ली और डेमोक्रेटिक की कमला हैरिस ने इस बिल का समर्थन करते हुए कहा कि उच्च कौशल वाले अप्रवासियों को इसका लाभ मिलेगा.
इससे अमेरिकी नागरिकता मिलने में आने वाली दिक्कतें खत्म होगी.
इस विधेयक के पास होने पर सबसे ज्यादा फायदा भारतीयों को मिलेगा.
कमला हैरिस ने कहा कि विविधता में एकता ही हमारी विशेषता है.
उन्होंने कहा कि अमेरिका आने वाले किसी भी पेशेवर के साथ हमें भेवभाव नहीं करना चाहिए.
क्योंकि वे हमारी अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं.
अगर अमेरिकी कांग्रेस से यह बिल पास हो जाता है एच -1 बी वीजा वाले हजारों भारतीय पेशेवरों को लाभ होगा.
अमेरिका में स्थायी निवास करने के लिए एच -1 बी वीजा धारकों की लंबे समय से मांग है कि उन्हें अमेरिकी नागरिक का दर्जा दिया जाए.
करीब 151 साल से अप्रवासी पेशेवर इसकी मांग कर रहे थे.
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बता दें कि अमेरिकी सरकार की तरफ से हर साल 14 हजार लोगों को Green Card उपलब्ध कराया जाता है.
एक अन्य विधेयक फेयरनेस फोर हाई स्किल्ड इमिग्रेंट्स एक्ट (HR 1044) सांसदों जोए लॉफग्रेन और केन बक ने हाउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स में पेश किया.
यदि संसद में ये विधेयक पारित हो गए और कानून बन गए तो एच-1बी वीजा धारक हजारों भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा.
अभी अमेरिका प्रति वर्ष करीब 1,40,000 लोगों को ग्रीन कार्ड देता है
हालांकि मौजूदा नियमों के अनुसार इनमें से किसी भी एक देश के लोगों को 7 प्रतिशत से अधिक ग्रीन कार्ड नहीं दिए जा सकते हैं.
Green Card वह सुविधा है जिसे प्राप्त कर कोई भी विदेशी नागरिक कुछ शर्तो के साथ अमेरिका में स्थायी रूप से रह सकता है.
अमेरिका के ताजा आव्रजन संबंधी नियमों ने वहां रहने वाले उच्च दक्षता वाले भारतीय पेशेवरों के सामने दिक्कत खड़ी कर दी है.
नए नियमों के अनुसार एच-1 बी वीजा से अमेरिका पहुंचे इन पेशेवरों में से केवल सात प्रतिशत को ही Green Card मिल सकता है.