Nageshwar rao: सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना

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सीजेआई ने कहा कि नागेश्वर राव को ये पता होना चाहिए था कि इसका असर क्या होगा,पूर्व अंतरिम सीबीआई प्रमुख Nageshwar rao ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी

नई दिल्ली:LNN:सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का सामना कर रहे सीबीआई के तत्कालीन अंतरिम निदेशक Nageshwar rao पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट बरसा.

Nageshwar rao को फटकार लगाते हुए चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि हम नागेश्वर राव को अवमानना का दोषी करार देंगे.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (CJI) ने कहा कि Nageshwar rao को पता होना चाहिए था कि बिहार शेल्टर मामले के जांच अधिकारी ए के शर्मा को हटाने से क्या असर होगा.

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चीफ जस्टिस ने कड़े लहजे में कहा कि अगर बाद रिलीविंग ऑर्डर साइन होता तो क्या आसमान टूट पड़ता?

पूर्व अंतरिम सीबीआई प्रमुख Nageshwar rao ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया.

सीजेआई ने कहा कि नागेश्वर राव को ये पता होना चाहिए था कि इसका असर क्या होगा.

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CJI यह भी पूछा कि वो हलफनामा कहां है जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने था?

AG ने कहा कि फैसला समझने में गलती हुई है.

इस मामले में सहानुभूति के साथ देखा जाए.

पूर्व अंतरिम सीबीआई प्रमुख Nageshwar rao ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी.

एम नागेश्वर राव ने कोर्ट से बिना शर्त मांगी माफी.

Nageshwar rao ने अपने हलफनामे में कहा कि वह अपनी गलती स्वीकार करते हैं.

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भगवान ही आपकी मदद कर सकते हैं.

दरअसल मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले से अधिकारी के ट्रासफर करने से नाराज कोर्ट ने पूर्व अंतरिम सीबीआई प्रमुख को पेश होने का आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये अवमानना का केस है.

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