real estate पर जीएसटी की नयी दरें एक अप्रैल, 2019 से होंगी लागू
नई दिल्ली:LNN:real estate में government ने जीएसटी की दर 12 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दी है.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रविवार को यहां जीएसटी परिषद की बैठक के बाद फैसले की जानकारी दी.
परिषद ने किफायती दर की परिभाषा को भी उदार किया है.
इनपुट कर का लाभ खत्म करने का फैसला किया है.
किफायती दर के मकानों पर भी जीएसटी दर को आठ प्रतिशत से घटाकर एक प्रतिशत करने का फैसला किया गया है.
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भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि जीएसटी परिषद ने real estate क्षेत्र को बड़ी राहत दी है.
निर्माणाधीन मकानों एवं किफायतों आवासों पर जीएसटी के दर में कमी के फैसले से मकानों की बिक्री को बल मिलेगा.
लॉटरी पर जीएसटी के बारे में फैसला आगे के लिए टाल दिया गया
महानगरों में 45 लाख रुपये तक की लागत वाले और 60 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के मकानों को इस श्रेणी में रखा जाएगा.
इसी तरह छोटे-मझोले शहरों में 90 वर्ग मीटर तक के मकानों को इस श्रेणी का माना जाएगा.
जीएसटी की दरों के तहत परियोजना निर्माताओं को इनपुट कर की छूट का लाभ नहीं मिलेगा.
सरकार जमीन-जायदाद की परियोजनाओं में ऐसे मकानों,भवनों पर जीएसटी नहीं लगाती है,
जिनकी बिक्री के समय ‘कंप्लीशन सर्टिफिकेट‘ मिल चुका होता है.
अरुण जेटली ने संवाददाताओं से कहा कि यह real estate में जीएसटी दर में कमी का फैसला निश्चित रूप से भवन निर्माण क्षेत्र को बल प्रदान करेगा.
वित्त मंत्री ने बताया कि लॉटरी पर जीएसटी के बारे में फैसला आगे के लिए टाल दिया गया है.
real estate बाजार में नकदी के धंधे पर अंकुश लगाने के लिए बिल्डरों को निर्माण सामग्री का एक बड़ा हिस्सा
जीएसटी में पंजीकृत डीलरों से खरीदना अनिवार्य करने का भी फैसला किया गया है.