Allegations against chief justic:पैनल की पूछताछ, महिला ने कहा- न्याय की उम्मीद नहीं

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Allegations against chief justice, महिला ने आरोप लगाया कि वह जब आंतरिक समिति की पूछताछ की कार्यवाही से होकर लौट रही थीं, तब दो से 4 पुरुषों ने उनका पीछा किया.ने वाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व कर्मचारी ने मामले की जांच कर आंतरिक जांच समिति के माहौल को डरावना बताया है.

नई दिल्ली:LNN: देश के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व कर्मचारी ने मामले की जांच कर आंतरिक जांच समिति के माहौल को डरावना बताया है.

मंगलवार को महिला ने कहा कि इन-हाउस इन्क्वायरी कमिटी का माहौल भयावह है.

यही नहीं महिला ने कहा कि वह ऐसे माहौल में पैनल की पूछताछ के बीच में से ही उठ कर चली आईं,

क्योंकि उनके वकील की मौजूदगी से भी इनकार कर दिया गयामंगलवार को महिला ने कहा कि इन-हाउस इन्क्वायरी कमिटी का माहौल भयावह है.

यही नहीं महिला ने कहा कि वह ऐसे माहौल में पैनल की पूछताछ के बीच में से ही उठ कर चली आईं क्योंकि उनके वकील की मौजूदगी से भी इनकार कर दिया गया.

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महिला ने कहा कि उसे अपनी सुरक्षा को लेकर भी खतरा महसूस हो रहा है.

महिला ने आरोप लगाया कि वह जब आंतरिक समिति की पूछताछ की कार्यवाही से होकर लौट रही थीं, तब दो से 4 पुरुषों ने उनका पीछा किया.

पैनल की तीन दिन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के बाद महिला ने बयान जारी कर कहा कि उसे इस कमिटी से न्याय की उम्मीद नहीं है.

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जस्टिस एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाले तीन सदस्यीय पैनल को लेकर महिला ने कहा कि उन्हें यहां न्याय नहीं मिल पाएगा,

क्योंकि उनकी वकील वृंदा ग्रोवर तक को एंट्री नहीं दी जा रही है.

यही नहीं महिला ने पैनल पर आरोप लगाया कि उन्हें धमकाते हुए कहा गया है कि यदि वह कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेती हैं

तो फिर एकतरफा फैसला भी सुनाया जा सकता है.

चीफ जस्टिस पर आरोप लगाने वाली महिला ने कहा कि पैनल में शामिल दो अन्य जस्टिस इंदु मल्होत्रा और इंदिरा बनर्जी ने पूरी प्रक्रिया की विडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी नहीं कराई.

इसके अलावा उनके 26 और 29 अप्रैल के स्टेटमेंट की कॉपी भी उन्हें नहीं दी गई.

महिला ने दावा किया कि कमिटी ने इस पूरी प्रक्रिया के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दी.

महिला ने कहा, ‘मुझे नहीं लगता कि इस कमिटी से मुझे न्याय नहीं मिल सकेगा.

इसलिए मैंने तीन सदस्यीय कमिटी की आगे की कार्यवाही में शामिल न होने का फैसला लिया है.

महिला ने आरोप लगाया कि उसने दो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और वॉट्सऐप डिटेल्स देखने की बात कही थी, लेकिन इस मांग को खारिज कर दिया गया.

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