Ayodhya Terror Attack में हुए आतंकी हमले के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है.2005 में अयोध्या रामजन्मभूमि परिसर में हुए आतंकी हमले के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है.
अयोध्या:LNN:Ayodhya Terror Attack अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में साल 2005 में हुए आतंकी हमले के मामले में,
प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट ने मंगलवार को सजा का ऐलान कर दिया.
मामले में दोषी करार दिए गए पांच में 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, वहीं एक आरोपी को बरी कर दिया है.
2005 Ayodhya terror attack case: Prayagraj Special Court sentences four convicts to life imprisonment and acquits one person. pic.twitter.com/T5bZKOXsJ2
— ANI UP (@ANINewsUP) June 18, 2019
बता दें कि स्पेशल जज एससी/एसटी दिनेश चंद्र की कोर्ट में दोनों पक्षों की बहस 11 जून को ही पूरी हो चुकी थी.
Ayodhya Terror Attack में सुनाया गया फैसला
सुरक्षा कारणों से फैसला प्रयागराज की नैनी सेन्ट्रल जेल के अस्थायी स्पेशल कोर्ट में सुनाया गया,
जहां आतंकी हमले के पांचों आरोपी इरफान, मोहम्मद शकील,
मोहम्मद नसीम, मोहम्मद आजीज और आसिफ इकबाल उर्फ फारूख बंद थे.
यह भी पढ़ें:Triple talaq bill: JDU ने किया मोदी सरकार के ‘तीन तलाक’ बिल का विरोध
गौरतलब है कि आतंकियों ने 5 जुलाई, 2005 की सुबह करीब सवा नौ बजे अयोध्या स्थित रामजन्मभूमि परिसर की बैरिकेडिंग के पास,
और परिसर में अत्याधुनिक हथियारों से ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए बम धमाका किया था.
Ayodhya Terror Attack अयोध्या में ड्यूटी में तैनात सुरक्षा बल के कई जवान जख्मी हो गए थे
जवाबी कार्रवाई में जवानों ने पांच आतंकियों को ढेर कर दिया था.
बाद में पांच और आरोपी पकड़े गए.
इस हमले में दो आम नागरिक भी मारे गए थे, जबकि सात अन्य लोग घायल हुए थे.