Finance Minister Sitharaman वैक्सीन पर घरेलू निर्माताओं को छूट तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं

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Finance Minister Sitharaman  ने कहा, अगर इन दवाओं और जीवनरक्षक उपकरणों पर कर में पूरी तरह छूट दी जाती है तो घरेलू विनिर्माता इनके निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल और अन्य सामानों पर चुकाए गए टैक्स (GST) पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा पाएंगे.

नई दिल्ली:LHNN: Finance Minister Sitharaman ने कोरोना वैक्सीन और उससे जुड़ी दवाओं पर टैक्स को लेकर हो रही आलोचनाओं का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने रविवार को जवाब दिया.

उन्होंने स्पष्ट किया कि कोविड वैक्सीन पर न्यूनतम 5 फीसदी और ऑक्सीजन कंसेन्ट्रेटर व कोविड की दवाओं पर 12 फीसदी टैक्स जरूरी है, इससे इनकी कीमतों को कम करने में मदद मिलती है.

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee) द्वारा भारत में कोरोना संकट के बीच इन दवाओं और वस्तुओं पर टैक्स माफ करने की मांग के बीच उनका यह बयान आया है.

Finance Minister Sitharaman ने स्पष्ट किया है कि वैक्सीन और दवाओं पर सामान्य टैक्स से निर्माताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट (टैक्स रिफंड) मिलती है, इससे उन्हें कीमत कम रखने में मदद मिलती है.

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने भी यह मुद्दा उठाया है.


वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, कोरोना की दवाओं (COVID-19 drugs) के आयात पर टैक्स पहले ही माफ किया जा चुका है.

Finance Minister Sitharaman  ने कहा, अगर इन दवाओं और जीवनरक्षक उपकरणों पर कर में पूरी तरह छूट दी जाती है तो घरेलू विनिर्माता इनके निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल और अन्य सामानों पर चुकाए गए टैक्स (GST) पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं उठा पाएंगे.

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ऐसे में वो कच्चे माल पर चुकाए गए टैक्स का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने को मजबूर होंगे और ये उत्पाद महंगे हो जाएंगे.

इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) वो रिफंड है, जो विनिर्माता (मैन्युफैक्चरर्स) किसी कच्चे माल या सेवाओं पर चुकाए गए टैक्स की एवज में मांग करते हैं.

इससे उन उत्पादों की कीमत कम रखने में मदद मिलती है. लेकिन जिन उत्पादों पर कोई भी टैक्स नहीं होता है, उन पर टैक्स रिफंड यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कोई विनिर्माता नहीं करता.

सीतारमण ने यह भी कहा कि कोविड-19 की दवाओं और संबंधित सामान के आयात पर लगने वाला टैक्स पहले ही माफ कर दिया गया है.

वहीं इन सामानों पर लगने वाला इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (IGST) का 70 फीसदी हिस्सा राज्यों के खाते में जाता है.


वित्त मंत्री की यह प्रतिक्रिया ऐसे वक्त आई है, जब ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है.

इसमें कोरोना से जुड़ी दवाओं और उपकरणों के आयात पर टैक्स में छूट की मांग की गई है

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