नई दिल्ली: Judge murder case झारखंड के धनबाद में जज हत्या मामले में,
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि वो झारखंड हाईकोर्ट में सील कवर में जांच रिपोर्ट दाखिल करे.
झारखंड हाईकोर्ट मामले की निगरानी करेगा.
CJI एनवी रमना ने कहा कि वो इस मामले को फिलहाल लंबित रखेंगे,
जब जरूरत होगी, मामले की सुनवाई करेंगे.
Judge murder case में सुप्रीम कोर्ट स्वत: संज्ञान कार्यवाही में सुनवाई हुई.
पिछली सुनवाई में कड़ी फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था.
इतना ही नहीं, जजों के मामले में शिकायतों पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसियों से नाराजगी भी जताई थी.
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CJI एनवी रमना ने कहा शुक्रवार को धनबाद के जज उत्तम आनंद मौत पर स्वत: संज्ञान मामले में,
सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए कहा कि जांच एजेंसी बिल्कुल भी न्यायपालिका की मदद नहीं कर रही है.
Judge murder case 28 जुलाई की सुबह जज उत्तम आनंद की मॉर्निंग वॉक के दौरान अज्ञात वाहन के चपेट में आने से मौत हो गई थी.
मगर सीसीटीवी फुटेज सामने आऩे के बाद इसमें साजिश की आशंका जताई गई.
झारखंड के धनबाद में जज हत्या मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की,
और कहा कि जब हाई-प्रोफाइल लोगों के पक्ष में अनुकूल आदेश पारित नहीं किए जाते हैं
तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को बदनाम करने का एक नया चलन हो गया है.
आईबी (इंटेलिजेंस ब्यूरो) और सीबीआई न्यायपालिका की बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं
जब जज शिकायत करते हैं तो वे कोई जवाब नहीं देते.
अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत की सहायता करने के लिए कहा गया है.