नई दिल्ली : Supreme Court reprimanded the army : महिलाओं को NDA की परीक्षा में बैठने की इजाजत दी है.
Supreme Court reprimanded the army : महिलाओं को 5 सितंबर को होने वाली एनडीए परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देते हुए सेना को भी फटकार लगाई.
अदालत ने कहा कि महिलाओं को परीक्षा में शामिल ना
करने का फैसला सीधे तौर पर जेंडर के आधार पर भेदभाव है.
याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की
प्रवेश परीक्षा में बैठने का निर्देश दिया.
इसके बाद एडमिशन अदालत के अंतिम आदेशों के अधीन होंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए अवसरों का विरोध करने के लिए सेना को फटकार भी लगाई और उसे अपना रवैया बदलने के लिए कहा.
सुनवाई के दौरान सेना की ओर से दलील दी गई कि एनडीए परीक्षा में महिलाओं को शामिल ना करना पॉलिसी डिसिजन है.
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि यह पॉलिसी डिसिजन है तो यह टीक नहीं है, ये भेदभावपूर्ण है.
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल फरवरी को अपने ऐतिहासिक फैसले में केंद्र से कहा था.
कि शॉर्ट सर्विस कमिशन की सभी सेवारत महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने पर विचार करे,
भले ही उन्होंने 14 साल की अवधि पूरी कर ली हो या 20 साल की सेवा की हो.