Aryan Khan Bail : बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को दी जमानत

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Aryan Khan Case

Aryan Khan Bail : मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में Aryan Khan Bail को बड़ी राहत मिली है.

बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान को जमानत दे दी है.

आर्यन के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की बेल याचिका भी कोर्ट ने स्वीकार कर ली.

करीब 24 दिन से तीनों आरोपी एनसीबी की गिरफ्त में थे.

इससे पहले सेशन कोर्ट ने उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया था.

जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट का रुख किया था.

अब तीनों की जमानत हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है,

हालांकि एनसीबी (NCB) ने तीनों की जनामत का बहुत विरोध किया था.

जांच एजेंसी ने कहा था कि इस अपराध के लिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती.

लेकिन आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने उन्हें जमानत दिलवाने के लिए कई स्ट्रॉन्ग पॉइंट कोर्ट के सामने रखे थे.

बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay HC) से जमानत मिलने के बाद भी आर्यन आज घर नहीं जा सकेंगे.

आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने बताया है कि वो आज नहीं छूटेंगे.

उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन को जमानत दे दी है.

हालांकि आज वह घर नहीं जा सकेंगे. Mukul Rohtagi ने मीडिया को बताया कि डिटेल ऑर्डर कल आएगा.

तब तक वह जेल में ही रहेंगे. आर्यन कल या परसों जेल से वापस घर जा सकेंगे.

Aryan Khan Bail : आज घर नहीं जा सकेंगे आर्यन खान

आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए कोर्ट में एएसजी अनिल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा था

कि NDPS एक्ट में उदार दृष्टिकोण दिखाते हुए जमानत नहीं दी जा सकती.

उन्होंने कहा था कि आर्यन खान के पास ड्रग्‍स का ‘कॉन्‍शस पजेशन’ था.

आर्यन ने कमर्शियल मात्रा में ड्रग्स डील की कोशिश की.

एनसीबी की तरफ से अनिल सिंह ने कहा था कि उनके पास इस बात के सबूत हैं

कि आर्यन खान ड्रग्स उपलब्ध करवाते थे. अनिल सिंह ने कहा था कि आर्यन खान ने पहली बार ड्रग्स नहीं ली है.

कई सालों से वह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं.

बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत के विरोध में एनसीबी ने कहा कि अगर आर्यन की व्हाट्सएप चैट पर भरोसा किया जाए तो वह ड्रग्स बेचने की कोशिश कर रहे थे.

आर्यन खान अच्छी तरह से जानते थे कि ड्रग्स अरबाज मर्चेंट के पास है.

उन्होंने कहा कि चरस स्मोकिंग के लिए था. इसे दोनों इस्तेमाल करने वाले थे.

हालांकि अरबाज के शरीर में ड्रग्स मिले थे.

एनसीबी ने कहा था कि आर्यन खान 2 साल से ड्रग्स ले रहे हैं.

वह कई पेडलर्स के संपर्क में हैं. इसीलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती.

‘5  के पास ड्रग्स हों तो क्या 500 पर होगी कार्रवाई’

वहीं मुकुल रोहतगी ने आर्यन का पक्ष रखते हुए कहा था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है.

उन्होंने ताज होटल का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर होटल के 500 कमरे में से 5 लोगों के पास ड्रग्स मिलते है

तो क्या NCB सभी 500 लोगों पर कार्रवाई करेगी. उन्होंने कोर्ट में साफ किया कि प्रतीक गाबा

और मानव दोनों क्रूज पर मौजूद थे.

लेकिन उनकी गिरफ़्तारी नहीं हुई जबकि उन दोनो ने ही आर्यन को पार्टी में बुलाया था.

उन्होंने NCB पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या आर्यन को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्यों कि वह अरबाज का दोस्त है.

वहीं दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने आर्यन की बेल मंजूर कर ली.

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