नई दिल्ली: Star Campaigners की संख्या की अधिकतम सीमा को बहाल करने का निर्णय कोविड-19 के मामलों में कमी के साथ चुनाव आयोग ने रविवार को तत्काल प्रभाव से लिया.
राष्ट्रीय और राज्य दलों के लिए 40, मान्यता प्राप्त दलों के अलावा अन्य के लिए 20.
अतिरिक्त स्टार प्रचारकों (Star Campaigners) की लिस्ट 23 फरवरी को शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को पेश की जा सकती है.
राजनीतिक दलों को लिखे एक पत्र में चुनाव आयोग ने कहा कि
सक्रिय और नए दोनों तरह के कोविड-19 मामलों की संख्या घट रही है
और महामारी के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों दोनों द्वारा लगाए गए
प्रतिबंध धीरे-धीरे हटाए जा रहे हैं.
With decrease in COVID19 cases, ECI decides to restore maximum limit on number of star campaigners with immediate effect- 40 for national/state parties, 20 for other than recognized parties. List of additional star campaigners can be submitted to ECI latest by 5pm on Feb 23 pic.twitter.com/WwkC7x4vkC
— ANI (@ANI) February 20, 2022
चुनाव आयोग ने उचित विचार-विमर्श के बाद स्टार प्रचारकों की संख्या की अधिकतम सीमा को बहाल करने का फैसला किया है.
पत्र में कहा गया है कि अब मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों (Star Campaigners) की संख्या की अधिकतम सीमा 40 होगी
और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के अलावा अन्य के लिए ये 20 होगी.
मणिपुर विधानसभा चुनाव के दोनों चरणों,
उत्तर प्रदेश चुनाव के चरण 5, 6 और 7 और असम में माजुली विधानसभा उपचुनाव के लिए
अतिरिक्त स्टार प्रचारकों की लिस्ट चुनाव आयोग या संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 23 फरवरी शाम 5 बजे तक सौंपी की जा सकती है.
चुनाव आयोग ने इससे पहले अक्टूबर 2020 में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटाकर 30 कर दी थी,
क्योंकि कोरोनोवायरस महामारी के बीच बिहार विधानसभा चुनाव और कई राज्यों में उपचुनावों के प्रचार के दौरान बड़ी भीड़ देखी गई थी.
वहीं गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों (Star Campaigners) की अधिकतम संख्या 20 से घटाकर 15 कर दी गई थी.
चुनाव आयोग पहले ही आगामी पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से संबंधित सभी एग्जिट पोल पर
10 फरवरी को सुबह सात बजे से सात मार्च की शाम साढ़े छह बजे तक रोक लगाने की घोषणा कर चुका है.
चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन में कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी एक्जिट पोल का संचालन नहीं करेगा
और किसी एक्जिट पोल के परिणाम को प्रिंट या किसी अन्य तरीके से प्रकाशित या प्रचारित नहीं करेगा.
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