Azaan with loudspeaker मौलिक अधिकार नहीं:इलाहाबाद हाई कोर्ट

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Azaan with loudspeaker

इलाहाबाद:Azaan with loudspeaker:इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने लाउडस्पीकर से अजान की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है,

लेकिन लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि लाउडस्पीकर से अजान देना मौलिक अधिकार नहीं है.

याचिका में लाउडस्पीकर से अजान की मांग की गई थी.

Azaan with loudspeaker: उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले इरफान ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके मांग की थी कि नूरी मस्जिद से लाउडस्पीकर से अजान की अनुमति दी जाए.

अब इस याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

जस्टिस बीके विडला और जस्टिस विकास की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज की.

गौरतलब है कि यूपी-महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में लाउडस्पीकर पर विवाद जारी है.

यूपी में योगी सरकार ने बड़े पैमाने पर मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाए गए हैं.

इसके अलावा कई धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज को कम किया गया है.

महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर से होने वाली अज़ान को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बड़ा फैसला लिया है.

फैसले के अनुसार अब सुबह की अज़ान बिना लाउडस्पीकर से दी जाएगी.

मुंबई की मशहूर सुन्नी बड़ी मस्जिद मदनपुरा और मिनारा मस्जिद में सुबह की अज़ान की गई,

जो कि बिना लाउडस्पीकर के हुई.

दरअसल बुधवार देर रात साउथ मुंबई के करीब 26 मस्जिदों के धर्मगुरुओं ने बैठक कर फैसला किया कि अब सुबह की अज़ान बिना लाउडस्पीकर से दी जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाएगा.

यूपी सरकार ने इस संबंध में जिलों से अनुपालन रिपोर्ट मांगी है.

पुलिस को धर्मगुरुओं से बात करने और अनधिकृत लाउडस्पीकरों को हटाने को सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है.

यूपी में धार्मिक स्थलों पर लगाए गए अवैध लाउडस्पीकर हटाने

तथा अन्य लाउडस्पीकर की आवाज को निर्धारित सीमा तक सीमित करने का अभियान पिछली 25 अप्रैल को शुरू हुआ था.

ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने मानव स्वास्थ्य ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव का हवाला देकर 2005 में,

रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर और म्यूजिक सिस्टम के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था.

हालांकि, सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में इनका इस्तेमाल किया जा सकता था.

जबकि नियमों के मुताबिक अस्पताल, अदालतों, स्कूलों जैसे घोषित शांत क्षेत्रों (साइलेंट जोन) के 100 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है.

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