Azam Khan : रामपुर कोर्ट ने सपा नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया गया है.
आज 3 बजे सजा सुनाई जाएगी. अदालत में मौजूद आजम खान को अदालती कस्टडी में ले लिया गया है.
आपको बता दें कि वर्ष 2019 में चुनाव के दौरान आजम खान ने तहसील मिलक में भाषण दिया था,
जिसको लेकर कोर्ट का फैसला आया है.
कोर्ट में दोनों पक्षों के वकील मौजूद हैं. आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्लाह आजम खान भी मौजूद हैं.
7 अप्रैल 2019 को रामपुर के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार मोहम्मद आजम खान ने अपनी चुनावी सभा में भाषण देते हुए रामपुर में तैनात कई प्रशासनिक अधिकारियों
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए थे.
उनके इस भाषण पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने कार्यवाही की थी
और चुनाव आयोग की वीडियो टीम के इंचार्ज द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी.
इसी मामले में आज फैसला आया है.
आजम खान पर भड़काऊ भाषण देने और नफरत फैलाने जैसे गंभीर मामलों में केस दर्ज हुआ था.
Azam Khan : क्या है पूरा मामला
सपा नेता आज़म खान की हेट स्पीच का मामला रामपुर से जुड़ा है.
रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने आज़म खान की हेट स्पीच केस में पिछले तीन सालों में लगातार सुनवाई की.
यह केस आज़म खां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में PM मोदी और DM रामपुर के खिलाफ हेट स्पीच देने से जुड़ा था.
आजम खां ने PM मोदी और तत्कालीन DM आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ 7 अप्रैल 2019 को हेट स्पीच दी थी.
हेट स्पीच केस 153A में अधिकतम 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है.
आज़म खान को हेट स्पीच केस में 3 साल की सजा हुई तो उन्हें विधायक पद खोना पड़ सकता है.क्या है पूरा मामला
सपा नेता आज़म खान की हेट स्पीच का मामला रामपुर से जुड़ा है.
रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने आज़म खान की हेट स्पीच केस में पिछले तीन सालों में लगातार सुनवाई की.
यह केस आज़म खां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में PM मोदी और DM रामपुर के खिलाफ हेट स्पीच देने से जुड़ा था.
आजम खां ने PM मोदी और तत्कालीन DM आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ 7 अप्रैल 2019 को हेट स्पीच दी थी.
हेट स्पीच केस 153A में अधिकतम 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है.
आज़म खान को हेट स्पीच केस में 3 साल की सजा हुई तो उन्हें विधायक पद खोना पड़ सकता है.