लखनऊ:Abdullah Azam Khan: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है.
यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित किया है.
Abdullah Azam Khan:मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 15 साल पुराने मामले में सपा महासचिव आजम खान और उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा सुनाई थी.
अब्दुल्ला आजम रामपुर की स्वार सीट (Suar Seat) से विधायक बने थे.
बता दें कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कहता है कि दो साल या
उससे अधिक की सजा पाने वाले किसी भी व्यक्ति को ‘ऐसी सजा की तारीख से’ अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा
और जेल में समय बिताने के बाद छह साल के लिए अयोग्यता बरकरार रहेगी.
अब्दुल्ला आजम विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित होने के बाद अपने पिता आजम खान की श्रेणी में शामिल हो गए,
जिन्हें अक्टूबर 2022 में अयोग्य घोषित कर दिया गया था.
जिला शासकीय अधिवक्ता (अपराध) नितिन गुप्ता ने बताया था कि जांच के दौरान पुलिस से हुए विवाद में आजम खान समेत नौ लोगों के खिलाफ दर्ज एक मामले में
एमपी-एमएलए कोर्ट की न्यायाधीश स्मिता गोस्वामी ने सोमवार को आजम खान
और उनके बेटे अब्दुल्ला को दो-दो साल की सजा सुनायी थी और उनपर तीन-तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया था.
हालांकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता शाहनवाज हुसैन ने बताया कि अदालत में जमानत की अर्जी लगाई थी,
जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम को जमानत दे दी थी.
बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने प्रमुख सचिव विधानसभा को पत्र लिखकर स्वार सीट खाली घोषित करने की मांग की थी.
उन्होंने कहा कि देश में ये पहला ऐसा मामला साबित होगा
जहां पर एक ही विधायक की दो बार विधायक बनने के बाद दोनों बार कोर्ट ने ही उनकी विधायकी को छीना हो.