CBI Questioning LaluPYadav:पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव से सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले की जांच के सिलसिले में मंगलवार (7 मार्च) को चार घंटे पूछताछ की.
अधिकारियों के मुताबिक, सीबीआई के पांच अधिकारियों की एक टीम दो कार में सवार होकर सुबह करीब 10 बजकर 40 मिनट पर इंडिया गेट के पास
पंडारा पार्क स्थित लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती के आवास पर पहुंची,
जहां पूर्व रेल मंत्री अभी रह रहे हैं.
जांच एजेंसी की टीम अपराह्न करीब 12 बजकर 55 मिनट पर भोजन करने के लिए चली गई.
CBI Questioning LaluPYadav:सीबीआई नेपूछताछ दोपहर करीब सवा दो बजे फिर से शुरू हुई.
इस मामले में सीबीआई ने सोमवार (6 मार्च) को लालू यादव की पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी से भी पूछताछ की थी.
राबड़ी देवी से उनके पटना स्थित आवास पर करीब पांच घंटे तक पूछताछ की गई थी.
अधिकारियों ने बताया कि पूछताछ के दौरान, एक कमरे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री को कुछ दस्तावेज दिखाये गये,
जहां वह गुर्दा (किडनी) प्रतिरोपण के बाद पृथक रूप से रह रहे हैं.
उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई है.
लालू प्रसाद से पूछताछ को लेकर उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उनके बीमार बुजुर्ग पिता को परेशान करने का आरोप लगाते हुए केंद्र पर निशाना साधा.
उन्होंने कहा कि पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है.
अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी.
पापा को तंग कर रहे हैं यह ठीक बात नहीं है.
यह सब याद रखा जाएगा.
समय बलवान होता है, उसमें बड़ी ताकत होती है. यह याद रखना होगा.
CBI Questioning LaluPYadav:पापा को ये लोग तंग कर रहे हैं अगर उनके तंग करने के कारण उन्हें जरा भी परेशानी होगी तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे.
अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है.
ये मामला लालू प्रसाद के परिवार को तोहफे में जमीन देकर या जमीन बेचने के बदले में लोगों को रेलवे में कथित तौर पर नौकरी देने से संबंधित है.
ये मामला 2004 से 2009 के बीच का है जब लालू यादव रेल मंत्री थे.
इस बीच, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि सीबीआई की कार्रवाई
उनके परिवार द्वारा भारतीय जनता पार्टी (BJP) का लगातार किये जा रहे विरोध का नतीजा है.
उन्होंने कहा, ‘‘यह जाहिर है कि जांच एजेंसियां बीजेपी के राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है
और उन लोगों की मदद कर रही है जो उस पार्टी (भाजपा) के साथ खड़ी है.’
‘ उन्होंने यह भी दावा किया कि तत्कालीन रेल मंत्री के तौर पर
किसी लाभ के एवज में नौकरी देने की उनके पिता के पास कोई शक्तियां नहीं थीं.
सीबीआई ने इस मामले में पिछले साल आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों के तहत लालू यादव,
राबड़ी देवी और 14 अन्य के खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल किया था.
हाल ही में दिल्ली की एक अदालत ने सभी आरोपियों को 15 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए समन भेजा था.