ED Arrested Amanatullah Khan: आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है. उन्हें वक्फ बोर्ड नियुक्ति घोटाले में में पीएमएलए (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया गया.
ईडी ने करीब 9 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार (18 अप्रैल) को विधायक अमानतुल्लाह खान ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए थे.
वक्फ बोर्ड नियुक्ति घोटाले में हुई गिफ्तारी
ED Arrested Amanatullah Khan:आम आदमी पार्टी के नेता और ओखला विधायक अमानतुल्ला खान पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया.
इसके साथ ही उन्होंने अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराए पर दिया है.
ये भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के धन का दुरुपयोग किया है.
दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ ने इस तरह की अवैध भर्ती के खिलाफ बयान जारी किया था.
संजय सिंह ने मोदी सरकार पर साधा निशाना
आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के बाद
पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी उनके घर जा रही हैं.
राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा,
“मोदी सरकार ऑपरेशन लोटस में पूरी तरह जुट गई है.
मंत्रियों और विधायकों पर फर्जी मामले बनाकर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है.
अमानतुल्लाह खान के खिलाफ बेबुनियाद मामला बनाया गया.
तानाशाही का अंत जल्द होगा. मैं उनके परिवार से मिलने जा रहा हूं.”
राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “मोदी सरकार ऑपरेशन लोटस में पूरी तरह जुट गई है.
मंत्रियों और विधायकों पर फर्जी मामले बनाकर उनको गिरफ्तार किया जा रहा है.
अमानतुल्लाह खान के खिलाफ बेबुनियाद मामला बनाया गया.
तानाशाही का अंत जल्द होगा. मैं उनके परिवार से मिलने जा रहा हूं.”
इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने सितंबर 2022 में अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की थी.
इसी के आधार पर एसीबी ने चार जगहों पर छापे मारे, जहां से करीब 24 लाख रुपए कैश बरामद किया गया.
इसके अलावा दो अवैध और बिना लाइसेंस की पिस्टल, कारतूस और गोला-बारूद भी बरामद की गई थी.
इसके बाद अमानतुल्लाह के खिलाफ सबूतों और आपत्तिजनक सामान मिलने के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर ली गई थी.
बाद में उन्हें 28 दिसंबर 2022 को जमानत पर रिहा कर दिया गया.
इससे पहले सोमवार (15 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला खान को वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा था कि अमानतुल्ला खान को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत न हो.
पीठ ने ईडी के वकील से कहा था,
“यदि कोई सबूत है तभी आप उन्हें (अमानतुल्ला खान) गिरफ्तार करें.
आपको पीएमएलए की धारा 19 का पालन करना होगा.
गिरफ्तारी का अधिकार हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए.”
इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने सितंबर 2022 में अमानतुल्लाह खान से पूछताछ की थी.
इसी के आधार पर एसीबी ने चार जगहों पर छापे मारे, जहां से करीब 24 लाख रुपए कैश बरामद किया गया.
इसके अलावा दो अवैध और बिना लाइसेंस की पिस्टल, कारतूस और गोला-बारूद भी बरामद की गई थी.
इसके बाद अमानतुल्लाह के खिलाफ सबूतों और आपत्तिजनक सामान मिलने के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर ली गई थी.
बाद में उन्हें 28 दिसंबर 2022 को जमानत पर रिहा कर दिया गया.
इससे पहले सोमवार (15 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्ला खान को वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था.
जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा था कि अमानतुल्ला खान को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत न हो.
पीठ ने ईडी के वकील से कहा था, “यदि कोई सबूत है तभी आप उन्हें (अमानतुल्ला खान) गिरफ्तार करें.
आपको पीएमएलए की धारा 19 का पालन करना होगा. गिरफ्तारी का अधिकार हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए.”