Gulshan Kumar murder case में रउफ मर्चेन्ट की सजा बरकरार

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Gulshan Kumar murder case

मुंंबई: Gulshan Kumar murder case मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है.

HC ने गुलशन कुमार हत्या मामले में रउफ मर्चेन्ट की सजा को बरकरार रखा है

जबकि रमेश तौरानी को लेकर राज्य सरकार की अपील खारिज कर दी है.


इसके अलावा, एक अन्य आरोपी अब्दुल राशिद, जिसे पहले सत्र अदालत ने बरी कर दिया था, को भी हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया है.

गौरतलब है कि म्‍यूजिक इंडस्‍ट्री की जानी मानी हस्‍ती गुलशन कुमार की,

अगस्‍त 1997 में मुंबई के अंधेरी इलाके में सिथत एक मंदिर के बाहर गोली मारकर हत्‍या कर दी गई थी.

Gulshan Kumar murder case गुलशन कुमार मंदिर में पूजा के लिए पहुंचे थे, इसी दौरान हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां दागकर उन्‍हें मौत के घाट उतार दिया था.

जांच में यह बात सामने आई थी कि अंडरवर्ल्‍ड डॉन अबू सलेम के इशारे पर उसके गुर्गों ने इस हत्‍या को अंजाम दिया था.

गुलशन कुमार की पिता की जूस की दुकान थी

लेकिन गुलशन ने म्‍यूजिक इंडस्‍ट्री में अपनी खास पहचान बनाई.

गुलशन कुमार ने 80 के दशक में टी सीरीज की स्थापना की थी.

90 के दशक वह कैसेट किंग के नाम से मशहूर हो गए थे.

इस मामले में मर्चेंट को दोषी ठहराया गया था.


साल 2002 में उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. 2009 में बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल मिली थी,

लेकिन बाद में बांग्लादेश भाग गया था.फर्जी पासपोर्ट मामले में बांग्लादेश पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था.

अबू सलेम के इस प्‍लान की जानकारी पुलिस को भी थी.

पांच महीने पहले अप्रैल महीने में ही एक मुखबिर ने महाराष्‍ट्र के पूर्व डीजीपी राकेश मारिया को इस बारे में खबर दी थी.

फोन पर कहा था, ‘सर, गुलशन कुमार का विकेट गिरने वाला है.’

राकेश मारिया ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था.

गुलशन ने कई संगीतकार जोडि़यों को मौका दिया और उन्‍हें बॉलीवुड में स्‍थापित होने में मदद की.

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