Loud Speaker या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर उपकरण सील करने के साथ-साथ 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
नई दिल्ली: Loud Speaker ध्वनि प्रदूषण के मामले में दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल कमेटी ने जुर्माने की राशि में संशोधन का एलान किया है.
नए संशोधन (Amendment) के तहत ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले,
किसी भी माध्यम पर एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
Loud Speaker या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के इस्तेमाल पर उपकरण सील करने के साथ-साथ 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है.
कमेटी ने जनरेटर सेट के ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.
इसके अलावा अब ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले संयंत्र को जब्त भी करने का प्रावधान किया गया है.
संशोधन का यह प्रस्ताव एनजीटी द्वारा स्वीकृत भी कर लिया गया है.
नए नियम के अनुसार, किसी भी व्यक्ति द्वारा तय समय के बाद,
पटाखा जलाने पर लगने वाले जुर्माने की राशि में भी संशोधन किया गया है.
रिहायशी और कमर्शियल इलाके में यह राशि 1000 और साइलेंट जोन में 3000 रुपए होगी.
Loud Speaker साइलेंट जोन में पब्लिक रैली, बारात, शादी समारोह,धार्मिक समारोह करने और शोर करने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना तय किया गया है.
कंस्ट्रक्शन मशीनरी से होने वाले शोर पर उपकरण सील करने
और 50 हजार रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है.
रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल जगहों पर आतिशबाजी करने पर 1000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है.
साइलेंट जोन में आतिशबाजी करने पर तीन हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.