Assembly Election 2022 : Election Commission ने फिजिकल रैलियों पर प्रतिबंध बढ़ा दिया है.
चुनाव आयोग के मुताबिक अब 31 जनवरी तक कोई भी राजनीतिक दल फिजिकल रैली और रोड शो नहीं कर सकेगा,
हालांकि चुनाव आयोग ने पब्लिक मीटिंग को मंजूरी दे दी है.
चुनाव आयोग ने फिजिकल रैली (Physical Rally) और रोड शो पर रोक के आदेश को 31 जनवरी तक जारी रखा है.
आयोग ने डोर टू डोर कैंपेन (Door to Door Campaign) करने के लिए 5 लोगों की संख्या को बढ़ाकर 10 कर दिया है.
यह छूट पहले चरण के प्रत्याशियों के लिए 28 जनवरी और दूसरे चरण के लिए 1 फरवरी से लागू होगी.
27 जनवरी को पहले चरण के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया जाएगा,
ऐसे में चुनाव आयोग (EC) ने राजनीतिक दलों
और प्रत्याशियों को पब्लिक मीटिंग (Public Meeting) की अनुमति देने का फैसला लिया है.
चुनाव आयोग के फैसले के मुताबिक खुली जगहों पर उम्मीदवार अधिकतम 500 लोगों या जगह की 50 फीसदी क्षमता के साथ सार्वजनिक बैठकें कर सकते हैं.
यह आयोजन एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा के हिसाब से 28 जनवरी से 8 फरवरी तक किए जा सकेंगे.
सार्वजनिक सभाओं को EC की मंजूरी
दूसरे चरण के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को 31 जनवरी 2022 को अंतिम रूप दिया जाएगा.
इसीलिए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों या उम्मीदवारों को पब्लिक मीटिंग की अनुमति देने का फैसला लिया है.
इस दौरान अधिकतम 500 लोगों या जगह के हिसाब से 50 फीसदी क्षमता के साथ
और एसडीएमए द्वारा निर्धारित सीमा के हिसाब से सार्वजनिक सभाओं को इजाजत दी गई है.
1 फरवरी से 12 फरवरी तक ये सभाएं की जा सकेंगी.
Assembly Election 2022 : डोर टू डोर कैंपेन के लिए 10 लोगों की इजाजत
चुनाव आयोग ने डोर टू डोर कैंपेन के लिए भी 5 से ज्यादा लोगों को इजाजत दे दी है.
अब 5 लोगों की जगह 10 लोग प्रचार के लिए जा सकेंगे, इसमें सुरक्षाकर्मियों को अलग रखा गया है.
वहीं डोर टू डोर कैंपेन अभियान के दूसरे दिशा-निर्देश पहले की तरह ही जारी रहेंगे.
चुनाव आयोग ने पहले ही राजनीतिक दलों को इस हद तक छूट दी है
कि इनडोर जगहों पर 300 लोगों या हॉल की क्षमता के 50 फीसदी या SDM द्वारा निर्धारित सीमा के हिसाब से सभाएं की जा सकेंगी.
चुनाव आयोग ने सामान्य कोरोना प्रतिबंधों के साथ वीडियो वैन के जरिए भी प्रचार की अनुमति दी है.
इसमें अधिकतम 500 लोग या खुली जगह की क्षमता के हिसाब से 50 फीसदी लोग
और SDM द्वारा तय सीमा के हिसाब से शामिल हो सकेंगे. चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं
कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को कोरोना नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा.
वहीं उचित व्यवहार, दिशानिर्देश और आदर्श आचार संहिता के साथ ही चुनाव से संबंधित गतिविधियां संचालित करनी होंगी.
चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है
कि नामितों की पहचान करना और उन्हें सूचना देने की जिम्मेदारी संबंधित डीईओ की होगी.