नई दिल्ली: समाजवादी पार्टी नेता आजम खान (SP leader Azam Khan) को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मामले की सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं,
आजम खां हाईकोर्ट जाकर जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं.
SP leader Azam Khan की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा, “हम हाईकोर्ट भी गए थे, तीन बार जल्द सुनवाई की मांग की, महीनों से सुनवाई नहीं हुई है.
खान ने कुछ नहीं किया है, फिर भी जेल में हैं, रातों रात 25 FIR दर्ज की गई हैं.
समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की.
आजम ने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार कोर्ट से लगाई है.
फर्जीवाड़े और भूमि पर अवैध कब्जे के आरोपों में घिरकर दो साल से सीतापुर जेल में बंद,
आजम ने अपनी याचिका में कहा है कि उनके खिलाफ मुकदमों में कार्रवाई की रफ्तार काफी मंदी चल रही है.
आजम ने इसके पीछे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया,
विधान सभा चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उनको अंतरिम जमानत मिलनी जरूरी है.
आजम खान के लिए सिब्बल ने कहा, “आजम खान पर 87 केस दर्ज हैं,
उन्हें 83 मामलों में जमानत मिल चुकी है, जबकि तीन मामलों में उन्हें जमानत से वंचित किया जा रहा है.
राज्य नहीं चाहता कि वह चुनाव प्रचार में भाग लें.”
जस्टिस नागेश्वर राव ने कहा, “कृपया राजनीति को अदालत में न लाएं.”
इस पर सिब्बल ने कहा कि राजनीति आपके सामने है.
इसके बाद अदालत ने कहा हम इस पर सुनवाई नहीं कर सकते.
याचिकाकर्ता को संबंधित अदालत से संपर्क करने और सुनवाई में तेजी लाने का प्रयास करने की स्वतंत्रता है.
वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि उसकी स्वतंत्रता दांव पर है.