Maharashtra Politics:महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को

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Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में विधायकों की अयोग्यता के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई.

Maharashtra Politics: विधायकों की अयोग्यता को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए CJI एनवी रमना ने कहा कि फिलहाल विधानसभा स्पीकर इस पर फैसला नहीं लें.

इस दौरान वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट में कहा कि कल अयोग्यता का मामला विधानसभा में सुना जाएगा.

अगर कोर्ट आज सुनवाई नहीं करता तो कल स्पीकर उसे खारिज कर देंगे.

जब तक कोर्ट सुनवाई नहीं करता, तब तक उन्हें निर्णय लेने से रोक दिया जाए.

इस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमण ने कहा कि स्पीकर को सूचित किया जाए कि वह अभी फैसला न लें.

हालांकि उन्होंने कहा कि यह समय लेने वाला मामला है. बेंच का गठन तुरंत नहीं हो सकता.

महाराष्ट्र में 16 शिवसेना विधायकों की अयोग्य के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.

उद्धव गुट के सुनील प्रभु सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और अयोग्यता वाले मामले पर सुनवाई की मांग की.

वहीं महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत ने SC में जवाब दाखिल किया था कि 3 जुलाई को राहुल नार्वेकर को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है.

अब उन्हें विधायकों की अयोग्यता का मामला देखना है.

Maharashtra Politics: राहुल नार्वेकर को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है. ऐसे में डिप्टी स्पीकर की तरफ से भेजे नोटिस को चुनौती देने वाली विधायकों की याचिका का SC निपटारा कर दे और नए स्पीकर को अयोग्यता पर फैसला करने दें.

दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले उद्धव ठाकरे ने अपने 15 विधायकों को भावात्मक पत्र लिखा.

उन्होंने इस चिट्ठी में संकटकाल में भी पार्टी के प्रति निष्ठा और उन पर विश्वास दिखाने के लिए इस पत्र के जरिए विधायको को धन्यवाद कहा.

पत्र में उद्धव ने लिखा है “किसी भी धमकी और प्रलोभन के चक्कर में न पड़ते हुए आप सभी एकनिष्ठ रहे और शिवसेना को बल दिया, इसके लिए धन्यवाद .

माता जगदंबा आपको हमेशा स्वस्थ रखे, ये प्रार्थना करता हूँ.”

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