नोएडा : Twin tower became debris:नोए़डा सेक्टर-93ए स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के ट्विन टावर्स को जमींदोज कर दिया गया.
32 मंजिला एपेक्स (100 मीटर) और 29 मंजिला सियान (97 मीटर) टावर में 3500 किलोग्राम विस्फोटक लगाकर बिल्डिंग को गिराया गया. नोएडा की ये गगनचुंबी इमारतें पलक झपकते ही मिट्टी में मिल गईं.
इंडियन ब्लास्टर चेतन दत्ता ने बताया कि डिमोलिशन 100 फीसदी सफल रहा. 9-10 सेकेंड में टावर गिर गए.
#WATCH नोएडा: उत्तर प्रदेश में सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराने के बाद आस-पास के क्षेत्र में धूल के बादल छा गए। pic.twitter.com/njdWGlS5SB
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 28, 2022
जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही परिणाम आए. दत्ता ने बताया,
”हम 5 लोग टावर से बस 70 मीटर की दूरी पर थे.
आधे घंटे पहले से हम 5 लोग आपस में बात नहीं कर पा रहे थे बस एक दूसरे के चेहरे देख रहे थे.”
नोएडा, उत्तर प्रदेश: सुपरटेक ट्विन टावरों को गिराने के बाद आस पास जमे धूल को स्थिर करने के लिए पानी को स्प्रे करने के लिए एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल किया जा रहा है। #SupertechTwinTowers pic.twitter.com/RmDaHQKFmL
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Twin tower became debris: ट्विन टावर के धराशायी होने बाद धूल का जबरदस्त गुबार उठा. करीब दो घंटे तक धूल का गुबार हवा में रहने का अनुमान है. आसपास के लोगों को हटाया गया है.
हेल्थ इमरजेंसी के मद्देनजर तीन अस्पताल भी अलर्ट पर रखे गए हैं.
लोगों से घरों में भी डबल मास्क लगाए रखने की अपील की गई है.
अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने बलरामपुर में,
मीडिया से बातचीत में कहा कि इन अवैध ट्विन टावरों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सख्त कार्रवाई में ध्वस्त करने का आदेश दिया गया था.
यह एक संदेश देगा कि राज्य में अवैध काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.
बता दें, नेशनल बिल्डिंग कोड को ताक पर रख कर सुपरटेक ने ट्विन टावर का निर्माण किया था.
साल 2014 में हाईकोर्ट ने सुपरटेक ट्विन टावर को अवैध घोषित किया था.
इसे गिराने के भी आदेश दिए गए थे,
लेकिन बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया.
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए अगस्त 2021 में ट्विन टॉवर को गिराने का आदेश दिया था.