BSP MP Afzal Ansari की संसद सदस्यता जाना तय, गैंगस्टर एक्ट में 4 साल की सजा

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BSP MP Afzal Ansari

BSP MP Afzal Ansari:गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया है.

BSP MP Afzal Ansari को 4 साल की सजा सुनाई गई है और 1 लाख का जुर्माना लगा है.इसके साथ ही उन्हें कस्टडी में ले लिया गया है.

बसपा सांसद अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहे केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

बीते 1 अप्रैल को कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.

साल 2007 में दर्ज हुए इस मामले में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी और उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी आरोपी थे.

इससे पहले कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दस साल की सजा सुनाई है

और उसके उपर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है.

बता दें कि किसी संसद सदस्य को दो साल या दो साल से उपर की सजा होती है तो उसकी सांसदी जान तय है.

इस समय अफजाल अंसारी गाजीपुर से सांसद हैं और वह बसपा के टिकट पर जीते थे.

BSP MP Afzal Ansari : बता दें कि साल 2005 में 29 नवंबर को बीजेपी के मोहम्मदाबाद से तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय सहित सात लोगों को गोलियों से छलनी किया गया था.

इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल को आरोपी बनया गया था..

इस हत्याकांड को लेकर 22 नवंबर 2007 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद कोतवाली में गैंगस्टर चार्ट में सांसद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी को शामिल करते हुए गैंगस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था.

इसके बाद 23 सितंबर 2022 को प्रथम दृष्टया दोनों के खिलाफ आरोप तय किए गए

और अभियोजन पक्ष की गवाही पूरी हुई.

वहीं मुख्तार अंसारी की सजा पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा है कि अतीक-मुख्तार समानांतर सरकार चलाते थे.

पहले कोर्ट सुनवाई करने से पीछे हट जाती थी, आज माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम हो रहा है.

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