नई दिल्ली: Brij bhushan Singh : भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की एक अदालत ने महिला पहलवानों द्वारा उनके खिलाफ दायर कथित यौन उत्पीड़न के मामले में नियमित जमानत दे दी है.
गृह मंत्रालय के तहत आने वाली राष्ट्रीय राजधानी की पुलिस की ओर से
सिंह की जमानत के अनुरोध का विरोध नहीं किया गया.
Brij bhushan Singh दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने आज शाम को चार बजे तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.बाद में उनकी जमानत मंजूर कर ली गई.
नियमित जमानत के लिए बृजभूषण शरण सिंह के अनुरोध का विरोध करते हुए पहलवानों की ओर से पेश वकील ने अदालत से कहा कि वे एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं
और मामले में गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर सकते हैं.
वकील ने कहा कि सिंह को बताया जाना चाहिए कि वे शिकायतकर्ताओं या गवाहों से संपर्क नहीं कर सकते.
इस पर भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के वकील राजीव मोहन ने जवाब दिया कि सिंह से कोई खतरा नहीं होगा.
महिला पहलवानों ने पहले सरकार द्वारा गठित निरीक्षण पैनल की मंशा पर सवाल उठाया था.
यह पैनल यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच कर रहा है.
महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था कि यह पैनल भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के प्रति पक्षपाती है.