Delhi Ordinance 2023: दिल्ली अध्यादेश बिल संसद में होगा पेश, हंगामे के आसार

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Delhi Ordinance 2023

Delhi Ordinance 2023: दिल्ली के अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े केंद्र सरकार के अध्यादेश से संबंधित बिल सोमवार (31 जुलाई) को लोकसभा (Lok Sabha) में पेश किया जायेगा.

मोदी कैबिनेट इस बिल पर पहले ही मुहर लगा चुकी है.

दिल्ली की आम आदमी पार्टी (AAP) इस अध्यादेश का विरोध कर रही है.

ऐसे में लोकसभा में सोमवार को विपक्ष के हंगामे के आसार हैं.

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक को मंजूरी दी थी.

ये बिल 19 मई को केंद्र की ओर से लाए गये अध्यादेश की जगह लेने के लिए पेश किया जाएगा.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश का कड़ा विरोध किया है.

इस अध्यादेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्रधिकरण नाम का एक प्राधिकरण होगा,

जो उसे प्रदान की गई शक्तियों का उपयोग करेगा और उसे सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा.

Delhi Ordinance 2023 अध्यादेश के लाने से कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में तबादलों और नियुक्तियों संबंधी मामलों में निर्णय की शक्तियां दिल्ली सरकार को प्रदान की थीं.

आम आदमी पार्टी ने अध्यादेश जारी होने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

कोर्ट ने फिलहाल इस मामले को 5 जजों की संविधान पीठ को सौंपा दिया है.

आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस बिल का विरोध करने के लिए

विपक्षी नेताओं से समर्थन मांग चुके हैं.

अरविंद केजरीवाल ने संसद में इस बिल का विरोध करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, टीएमसी चीफ ममता बनर्जी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार,

डीएमके चीफ एमके स्टालिन समेत कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की थी.

कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने आप का समर्थन करने की बात कही है.

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