Kerala love jihad case में दोनों की शादी को वैध माना जायेगा: SC
नई दिल्ली:LNN: Kerala love jihad case में हादिया और शफीन जहां के निकाह को रद्द कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने आज केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को दरकिनार कर दिया.
Kerala love jihad case में सुप्रीम कोर्ट ने हादिया के प्रेम विवाह पर मुहर लगाते हुये कहा कि दोनों की शादी बहाल की जाती है.
गौरतलब है कि हादिया के पति ने केरल हाईकोर्ट द्वारा उनकी शादी को रद्द किये जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के समक्ष गुहार लगायी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने आज Kerala love jihad case में फैसला सुनाया,
चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एम खानविलकर और डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि दोनों ने सहमति से शादी की है.
कोर्ट ने कहा आज के आदेश के बाद दोनों की शादी को वैध माना जायेगा.
दोनों पति-पत्नी की तरह रह सकते हैं.
हादिया के पिता ने शीर्ष कोर्ट को बताया था कि वे सिर्फ अखिला उर्फ हादिया की सुरक्षा चाहते हैं,
वे यह नहीं चाहते कि वह आतंकवादियों की चंगुल में फंस जाये.
उनकी गुलाम बन जाये और वे उसका इस्तेमाल करें.
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हादिया के पिता ने कहा कि वह एक कमजोर वयस्क है, जो अपने बारे में सही निर्णय नहीं कर पाती है.
हालांकि हादिया ने कोर्ट में कहा कि उसने अपनी मरजी से इस्लाम कबूल किया है और वह अपने पति के साथ रहना चाहती हूं.
हादिया ने कहा कि उसके धर्म परिवर्तन करने में उसके पति शफीन जहां की कोई भूमिका नहीं है
इससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हादिया को होम्योपैथिक कॉलेज में पढ़ाई के लिए भेज दिया
Kerala ‘love jihad’ case – Supreme Court restored the marriage of Hadiya, also set aside the Kerala High Court order which had annulled her validity of marriage. pic.twitter.com/DUaes45TxD
— ANI (@ANI) March 8, 2018
केरल में बढ़ते लव जिहाद की शिकायतों पर इस केस की जांच एनआईए भी कर रही थी.
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि केरल हाईकोर्ट को शादी को रद्द नहीं करना चाहिए.
हादिया को अपने ढंग से जीवन जीने की आजादी है
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एनआईए की जांच में अपने स्तर से किसी दखलंदाजी की बात से इनकार किया.
कहा कि एनआईए किसी भी मामले में जांच कर सकती है.
इस दौरान एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में जांच की प्रगति और रिपोर्ट पेश करने की सूचना दी.
बताया कि विदेश में होने के कारण सिर्फ दो लोगों को छोड़कर बाकी सभी से पूछताछ हो चुकी है.
NIA ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सैफीन के ख़िलाफ़ 153A, 295 A और 107 के तहत FIR दर्ज की है.
उधर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पिता अशोकन ने हादिया के शपथपत्र के जवाब में चौंकाने वाले दावे किए.
अशोकन ने कहा कि लव जिहाद का शिकार बनाकर हादिया को विदेश भेजकर ‘सेक्स स्लेव’ बनाने की प्लानिंग थी.
पिता ने कहा कि जब बेटी का मानसिक स्तर पर शोषण किया जा रहा हो,
तब पिता चुप कैसे रह सकते हैं.
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