1993 serial blasts:अब्दुल करीम टुंडा को टाडा कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी

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1993 serial blasts

1993 serial blasts: 1993 सीरियल ब्लास्ट के आरोपी अब्दुल करीम टुंडा को अजमेर की टाडा कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. कोर्ट ने फैसले में कहा कि टुंडा के खिलाफ कोई सीधा सबूत नहीं मिला है.

अब इस मामले में केंद्र सरकार से विधि सलाह लेकर सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जा सकती है.

1993 serial blasts:30 साल पुराने इस मामले में न्यायाधीश महावीर प्रसाद गुप्ता ने दो अन्य हमीदुद्दीन और इरफान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद विध्वंस की पहली बरसी 6 दिसंबर 1993 को राजस्थान के कोटा सहित अलग-अलग जगह पर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में सीरियल बम ब्लास्ट कर

देश में दहशत फैलाने फैलाने वाले प्रकरण में आरोपी उत्तर प्रदेश निवासी,

अब्दुल करीम उर्फ टुंडा, हमीदुद्दीन उर्फ हमीद और इरफान के खिलाफ सुनवाई चल रही थी.

अभी इस प्रकरण में आरोपी निसार अहमद और मोहम्मद तुफैल फरार चल रहे हैं.

1993 में हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, सूरत, मुंबई की कुछ ट्रेनों में सिलेसिलेवार बम धमाके हुए थे.

जिसका आरोप करीम टुंडा के अलावा इरफान और हमीदुद्दीन पर भी लगा था.

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