ऐश्वर्या को तलाक देंगे लालू के बेटे tej pratap yadav

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tej pratap yadav

राष्ट्रीय जनता दल नेता tej pratap yadav ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या को तलाक देने का फैसला लिया

पटना:LNN: राष्ट्रीय जनता जल (आरजेडी) अध्यक्ष लालू यादव के बड़े बेटे tej pratap yadav ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक के लिए अर्जी दी है.

शुक्रवार को tej pratap yadav ने पटना के सिविल कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन किया है.

tej pratap yadav ने शादी के महज 5 महीने बाद ही अपनी पत्नी ऐश्वर्या से तलाक लेने की अर्जी दाखिल कर दी है.

तेज प्रताप ने शुक्रवार को पटना सिविल कोर्ट में तलाक की अर्जी दी है.

tej pratap yadav ने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पटना के सिविल कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी है.

इस धारा के तहत पति या पत्नी में से कोई भी एकतरफा तरीके से तलाक मांग सकता है.

अर्जी में उन्होंने अपने साथ क्रूरता होने और टॉर्चर होने का तर्क दिया है.

ऐश्वर्या बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय की पोती हैं.

उनके पिता चंद्रिका राय सारण के परसा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के विधायक हैं.

तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी 12 मई को पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में आयोजित की गई थी.

तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी में सियासत के बड़े दिग्गजों ने शिरकत की थी.

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे tej pratap yadav की शादी में शरीक होने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पत्नी डिंपल यादव के साथ पटना पहुंचे थे.

बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी लालू और राबड़ी की बहू को आशीर्वाद देने पहुंचे थे.

चारा घोटाले में जेल में बंद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को शादी के अवसर पर परोल के साथ उनके स्वास्थ्य के आधार पर जमानत भी मिली थी.

लालू यादव ने शादी से एक दिन पहले मिली जमानत के बाद बहू ऐश्वर्या को फोन कर अपने के लिए भाग्यशाली बताया था.

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तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी में सियासत के बड़े दिग्गजों ने शिरकत की थी.

तेज प्रताप यादव ने हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13/1, ए के तहत तलाक की अर्जी दायर की है.

राष्ट्रीय महिला आयोग की वकील अल्का वर्मा ने बताया कि इसके तहत पति-पत्नी का संबंध अच्छा नहीं हो या मानसिक क्रूरता महसूस करता हो.

तो वह तलाक की अर्जी दायर कर सकता है. या फिर दूसरे पक्षकार ने विवाह के बाद अपनी पत्नी या अपने पति से अलग रहता हो.

अधिवक्ताओं का कहना है कि हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत तलाक की अर्जी से पहले छह माह साथ रहना होता है.

इसके बाद ही तलाक ले सकते हैं. हालांकि तेजप्रताप-ऐश्वर्या की शादी 12 मई को हुई थी. छठा माह चल रहा है.

बता दें, तेजप्रताप और ऐश्वर्या की शादी इसी साल 12 मई को हुई थी.

धूमधाम से हुए विवाह में दोनों तरफ से लगभग 50 हजार लोग शरीक हुए थे. भव्य शादी में सजावट के लिये थाईलैंड से फूल मंगवाये गए थे.

शादी में शरीक होने के लिए लालू प्रसाद यादव तीन दिन की पेरॉल पर रिहा हुए थे.

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