Yogi Adityanath सरकार ने किया गरीब अगड़ों को दस प्रतिशत आरक्षण लागू

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Reservation for general category लागू, देश का छठा राज्य बन गया उत्तर प्रदेश

नई दिल्ली/लखनऊ:LNN: Yogi Adityanath सरकार ने Reservation for general category सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने के केंद्र को निर्णय को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी.

CM Yogi Adityanath की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी.

Yogi Adityanath सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बैठक के बाद कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी दी.

Yogi Adityanath सरकार के प्रवक्ता मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया, ‘केंद्र सरकार द्वारा 12 जनवरी, 2019 को जारी अधिसूचना के माध्यम से संविधान में संशोधन करते हुए सरकारी सेवाओं की सभी श्रेणियों में नियुक्ति और सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अधिकतम दस प्रतिशत का आरक्षण को मंजूरी दी गई.

लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संबंधित संवैधानिक संशोधन को मंजूरी दी थी.

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उत्तर प्रदेश देश का छठा राज्य बन गया, जिसने केंद्र के Reservation for general category आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण फैसले (जनरल कोटा) को लागू किया है.

सवर्ण वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण देने के फैसले पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 जनवरी को मुहर लगाई.

जिसके बाद आरक्षण व्यवस्था को लागू करने के लिए 8 जनवरी को लोकसभा में संविधान का 124वां संशोधन विधेयक 2019 पेश किया गया था. बहस के बाद विधेयक लोकसभा में पास हो गया.

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Reservation for general category गुजरात ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए 10 फीसदी आरक्षण देने की सबसे पहले शुरुआत की थी.

इसके बाद तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश ने भी इसे मंजूरी दे दी थी.

मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने बताया कि प्रस्ताव कैबिनेट में ले जाने से पहले न्याय, वित्त और समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई.

Reservation for general category को लागू किए जाने के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई.

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