2जी घोटाले में ए. राजा और कनीमोई भी थे आरोपी
नई दिल्ली।LNN। बहु चर्चित 2जी घोटाले में ए. राजा और कनीमोई समेत सभी आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने बरी कर दिया है।
जज ओपी सैनी की सीबीआई की विशेष अदालत मनमोहन सिंह सरकार के समय स्पेक्ट्रम आवंटन में हुए घोटाले पर गुरुवार को निर्णय दिया।
इसमें पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और द्रमुक सांसद कनीमोई के अलावा अन्य को आरोपी बनाया गया था।
राजा और कनीमोई सुबह में कोर्ट पहुंच गए थे।
आरोपियों के खिलाफ सीबीआई के साथ ही प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी मामला दर्ज किया था।
सीबीआई की चार्जशीट पर विशेष अदालत ने वर्ष 2011 में मामले के 17 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए थे।
सीबीआई और ईडी ने आरोपियों के खिलाफ कई आरोप लगाए हैं।
विशेष अदालत ने राजा और कनीमोई के अलावा अन्य आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ मनीलांड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत आरोप तय किए गए थे।
इन पर आपराधिक षडयंत्र रचने, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज बनाने, पद का दुरुपयोग करने और घूस लेने जैसे आरोप लगाए गए थे।
सीबीआई ने 2जी घोटाले मामले में अप्रैल 2011 में आरोपपत्र दाखिल किया था।
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया था कि स्पेक्ट्रम के लिए 122 लाइसेंस जारी करने में गड़बड़ी के कारण 30,984 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।
सुप्रीम कोर्ट ने 2 फरवरी 2012 को लाइसेंस को रद कर दिया था।