swami chinmayanand case पीड़िता की अग्रिम जमानत की अर्जी मंजूर, रंगदारी मांगने का है आरोप

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swami chinmayanand case ‘कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका को मंजूर कर लिया है. अब दो दिन बाद मामले की सुनवाई होगी. छात्रा की गिरफ्तारी की खबरें भी झूठी हैं

शाहजहांपुर:LNN:swami chinmayanand case रेप का आरोप लगाने वाली छात्रा की अग्रिम जमानत की अर्जी को कोर्ट ने मंजूर कर लिया है.

छात्रा ने शाहजहांपुर की एक कोर्ट में मंगलवार सुबह ही अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है

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हालांकि एसआईटी छात्रा से पूछताछ की तैयारी कर रही है.

छात्रा पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने का आरोप है

पीड़िता को जिला सत्र न्यायाधीश के यहां अब पेश किया जाएगा.

पीड़िता के वकील ने कहा कि पीड़िता की ज़मानत अर्जी पर सुनवाई होनी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वामी चिन्मयानंद को ब्लैकमेल करने के आरोप में पीड़ित छात्रा को फौरी तौर पर कोई राहत देने से इंकार कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गठित हाईकोर्ट की स्पेशल बेंच से अरेस्ट स्टे नहीं मिलने के बाद,

आरोपी छात्रा पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी थी.

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कल हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पीड़ित छात्रा को कहा था कि गिरफ्तारी पर रोक के लिए,

वह नये सिरे से रेग्युलर बेंच के सामने याचिका दाखिल कर सकती है.

swami chinmayanand case की सुनवाई सोमवार को हाईकोर्ट की कोर्ट नंबर बयालीस में जस्टिस मनोज मिश्र और जस्टिस मंजू रानी चौहान की डिवीजन बेंच में हुई.

करीब डेढ़ घंटे चली सुनवाई में सबसे पहले एसआईटी ने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश की.

एसआईटी के मुखिया और यूपी पुलिस के आईजी नवीन अरोरा ने तीन सीलबंद लिफाफों में प्रोग्रेस रिपोर्ट,

swami chinmayanand case से जुड़े वीडियो की पेन ड्राइव -सीडी दूसरे अहम दस्तावेज और केस डायरी कोर्ट में पेश की गई.

अदालत एसआईटी की अब तक की जांच से संतुष्ट नजर आई.

swami chinmayanand case;यूपी सरकार की तरफ से इस मामले की सुनवाई बंद कमरे में किये जाने का अनुरोध किया गया, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया.

छात्रा के वकील अनूप त्रिवेदी ने सुनवाई के बाद जानकारी देते हुए बताया, ‘कोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका को मंजूर कर लिया है.

अब दो दिन बाद मामले की सुनवाई होगी.

छात्रा की गिरफ्तारी की खबरें भी झूठी हैं. अभी तक इस संबंध में किसी भी ऐक्शन की जानकारी नहीं है.’

इससे पहले सोमवार को छात्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट की पीठ के समक्ष अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की थी,

लेकिन कोर्ट ने तब कहा था कि यदि पीड़िता कोई राहत चाहती है तो वह उचित पीठ के समक्ष नई याचिका दायर कर सकती है.

अदालत ने कहा कि यह पीठ इस मामले में केवल जांच की निगरानी करने के लिए नामित की गई है.

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और गिरफ्तारी के मामले में रोक लगाने का कोई आदेश पारित करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है.

(डिस्क्लेमर: सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार इस खबर में पीड़िता की निजता का सम्मान करते हुए उनकी पहचान उजागर नहीं की गई है)

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