Maharashtra Floor Test; सुप्रीम फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मंगलवार को फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि विधायकों की शपथ के बाद तुरंत फ्लोर टेस्ट होना चाहिए
नई दिल्ली:LNN: Maharashtra Floor Test;महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर छिड़े संघर्ष में सुप्रीम फैसला आ गया है.
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने मंगलवार को फ्लोर टेस्ट आदेश दिया है.
कोर्ट ने कहा कि विधायकों की शपथ के बाद तुरंत फ्लोर टेस्ट होना चाहिए.
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कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग और लाइव टेलीकास्ट हो और यह सीक्रेट बैलेट से नहीं होगा.
साथ ही अदालत ने कहा कि फिलहाल यह अंतरिम आदेश है.
आने वाले दिनों में भी सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई हो सकती है.
Maharashtra Floor Test:कोर्ट ने विश्वास मत के प्रस्ताव पर कहा.
जस्टिस रमना ने कहा कि कोर्ट और विधायिका के अधिकार पर लंबे समय से बहस चली आ रही है.
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लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए. लोगों को अच्छे शासन का अधिकार है.
जस्टिस रमना ने कहा कि कोर्ट और विधायिका के अधिकार पर लंबे समय से बहस चली आ रही है.
लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए. लोगों को अच्छे शासन का अधिकार है.
शाम को 5 बजे तक फ्लोर टेस्ट पूरा हो जाना चाहिए.
विधायकों की शपथ खत्म के तुरंत बाद बहुमत परीक्षण हो.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का लाइव प्रसारण होगा.
गुप्त मतदान नहीं होगा. सीक्रट बैलट से मतदान से इनकार कर सुप्रीम कोर्ट ने वोटिंग की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने की पहल की.
स्पीकर का चुनाव नहीं होगा. आमतौर पर सबसे वरिष्ठ विधायक ही प्रोटेम स्पीकर होता है.
कोर्ट ने प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के भी आदेश दिए.
सूत्रों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी प्रोटेम स्पीकर के लिए तीन विधायकों के नामों पर विचार कर रही है.
इनमें राधाकृष्ण विखेपाटिल, कालिदास कोलम्बकर और बबनराव पाचपुते के नाम शामिल हैं.