Nizamuddin Markaz मामले में ‘फेक न्यूज’ पर जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि हम कोई अंतरिम आदेश नहीं दें सकते हैं.CJI ने कहा कि आप प्रेस काउंसिल को पक्ष बनाइए.
फिर हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे.अब इस मामले पर दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी
नई दिल्ली:LNN:Nizamuddin Markaz मामले में मीडिया पर ‘फेक न्यूज’ रोकने और कार्रवाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया.
जमीयत-उलेमा-ए-हिंद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि हम कोई अंतरिम आदेश नहीं दें सकते हैं.
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Nizamuddin Markaz मामले पर सुनवाई करते हुए CJI ने कहा कि हम प्रेस पर पाबंदी नहीं लगा सकते.
CJI ने कहा कि आप प्रेस काउंसिल को पक्ष बनाइए.
फिर हम इस मामले पर सुनवाई करेंगे.अब इस मामले पर दो हफ्ते बाद सुनवाई होगी.
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जमीयत की ओर से याचिका में कहा गया है कि मामले का सांप्रदायिकरण किया जा रहा है.
ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे इसके लिए तब्लीगी ही जिम्मेदार हैं.
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NizamuddinMarkaz मुद्दे पर जमीयत ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा है कि मीडिया के एक वर्ग में इस मामले का सांप्रदायिकरण किया जा रहा है.
याचिका में कहा गया है कि इससे भारत के पूरे मुस्लिम समुदाय का जीने का अधिकार प्रभावित हो रहा है.
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याचिका में केंद्र सरकार को निर्देश देने को कहा गया है कि वो मीडिया में इस तरह की फेक न्यूज को रोकने के लिए कदम उठाए.
याचिका में यह भी कहा गया है कि सरकार ऐसी फेक न्यूज चलाने वाले मीडिया के वर्ग की पहचान करे और उसके खिलाफ कार्रवाई करें.