ITR 2018-19: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 30 सितंबर तक बढ़ाई

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ITR 2018-19

ITR 2018-19: सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की डेडलाइन को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है. यह डेडलाइन वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019- 20) के लिए बढ़ाई गई है.कोरोना महामारी और लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला.

नई दिल्ली:LNN:ITR 2018-19 के लिए सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है.

आयकर विभाग ने इसकी जानकारी ट्वीट के जरिए दी. इस फैसले से करदाताओं को काफी राहत मिलेगी

क्योंकि कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से लोगों को आईटीआर भरने में दिक्कत आ र

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आयकर विभाग के ट्वीट में कहा गया है,

कोविड महामारी के कारण और करदाताओं की आसानी के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019- 20) के लिए,

आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन को 31 जुलाई 2020 से बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 कर दिया है.

वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019- 20) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन 31 जुलाई थी

लेकिन कोविड-19 महामारी और इससे बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन के कारण लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

लोगों को इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आईटीआर के डेडलाइन बढ़ाने का फैसला लिया है.

 

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