बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की जेल

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बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, समेत 16 लोगों की सजा का ऐलान

रांची. बिहार चारा घोटाले में विशेष सीबीआई अदालत ने दोषियों की सजा का ऐलान किया. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को साढ़े तीन साल की जेल और पांच लाख रूपये के जुर्माने की सजा सुनाई गयी. सजा के ऐलान के बाद लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेगें.

इसके पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, आरके राणा, जगदीश शर्मा एवं तीन वरिष्ठ पूर्व आईएएस अधिकारियों समेत 16 लोगों की सजा पर फैसले के लिए दोपहर दो बजे का समय निर्धारित किया गया था.

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सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार चारा घोटाले के मामले में 23 दिसंबर को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव समेत तीन नेताओं, तीन आईएएस अधिकारियों के अलावा पशुपालन विभाग के तत्कालीन अधिकारी कृष्ण कुमार प्रसाद, पशु चिकित्साधिकारी सुबीर भट्टाचार्य तथा आठ चारा आपूर्तिकर्ताओं सुशील कुमार झा, सुनील कुमार सिन्हा, राजाराम जोशी, गोपीनाथ दास, संजय कुमार अग्रवाल, ज्योति कुमार झा, सुनील गांधी तथा त्रिपुरारी मोहन प्रसाद को अदालत ने दोषी करार कर जेल भेज दिया था.

वर्ष 1990 से 1994 के बीच देवघर कोषागार से 89 लाख, 27 हजार रुपये की फर्जीवाड़ा कर अवैध ढंग से चारे के नाम पर निकासी के मामले में कुल 38 लोग आरोपी थे जिनके खिलाफ सीबीआई ने 27 अक्तूबर 1997 को मुकदमा दर्ज किया और लगभग 21 साल बाद इस मामले में गत 23 दिसंबर को फैसला आया.

बिहार के एक और पूर्व मुख्यमंत्री जग्ननाथ मिश्र हो गये थे चारा घोटाले मामले से बरी

बिहार के एक और पूर्व मुख्यमंत्री जग्ननाथ मिश्र को बरी कर दिया था. मिश्र के अलावा बिहार के पूर्व मंत्री विद्यासागर निषाद और पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत, हार्दिक चंद्र चौधरी, सरस्वती चंद्र और साधना सिंह को बरी कर दिया था.

सीबीआई की विशेष अदालत के इस फैसले के बाद दोषी ठहराए गए 16 लोगों को हिरासत में लेकर रांची के बिरसा मुंडा जेल में भेज दिया गया था.

इस केस के अलावा लालू चारा घोटाले के एक अलग मामले में दोषी करार दिए जा चुके हैं. 2013 में इसी कोर्ट ने उन्हें ये फैसला सुनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें इस मामले में बेल दिया था, तब से वो जेल से बाहर थे.

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