मुंबई: महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा सीट से सांसद Navneet Rana को कोर्ट से झटका लगा है.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को सांसद नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को अमान्य घोषित कर दिया है.
दरअसल अमरावती की सीट अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए आरक्षित है.
शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव अडसुले ने नवनीत राणा के जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी थी.
कोर्ट ने इस याचिका में अपने आदेश में उनके जाति प्रमाण पत्र को अमान्य करार दिया है.
साथ ही राणा पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नवनीत राणा के प्रमाण पत्र को रद्द करने और
जब्त करने के लिए जो भी जरूरी कदम उठाए जाने हैं, उसका पालन किया जाना चाहिए.
बताते चलें कि नवनीत राणा और शिवसेना के बीच सियासी तनातनी देखी गई है,
पिछले दिनों में महाराष्ट्र में उठे सचिन वाजे मामले के दौरान भी नवनीत और शिवसेना के सामने आमने सामने आए थे.
जिसके बाद राणा ने दक्षिण मुंबई से सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ शिकायत की थी और उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की थी.
अमरावती सीट से जीतकर संसद पहुंची थी Navneet Rana
बता दें कि अमरावती संसदीय सीट आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र था.
नवनीत कौर राणा यहां से चुनाव लड़ी थीं और जीत हासिल की थी.
आनंदराव का आरोप था कि नवनीत कौर राणा ने जाली प्रमाण पत्र के आधार पर यहां से लोकसभा चुनाव लड़ी और जीत हासिल की थी.
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि छह हफ्ते के भीतर नवनीत कौर राणा अपना सभी प्रमाण पत्र जमा करें.
कोर्ट के फैसले के बाद उनकी सदस्यता जाने का भी खतरा दिखाई दे रहा है.
साल 2014 में ली थी पॉलिटिक्स में एंट्री
बता दें कि नवनीत राणा साल 2014 में राजनीति में एंट्री ली थी.
उस दौरान उन्होंने एनसीपी के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरी थीं लेकिन चुनाव हार गई थीं.
हालांकि साल 2019 में वह निर्दलीय मैदान में उतरीं और चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थी.
नवनीत राणा के पति रवि राणा महाराष्ट्र के विधायक हैं.